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तुमगाँव : लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाहीं.

तुमगाँव पुलिस को 15 सितम्बर 21 को मुखबीर से सुचना मिला कि एक व्यक्ति कुहरी सिरपुर मेन रोड हेंग सांग रिसार्ट जाने के रास्ते के पास ग्राम सिरपुर रोड किनारे लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है पुलिस की टीम मुखबीर सूचना स्थल पहुंचा जहां एक व्यक्ति रोड किनारे लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम अरूण कुमार ध्रुव पिता सियाराम ध्रुव उम्र 31 साल ग्राम जलकी थाना तुमगांव जिला महासमुन्द का होना बताया. जिसके कब्जे से 180 ML अंग्रेजी शराब गोवा की शीशी में करीब 90 ML शराब बचा हुआ व 02 नग बचा हुआ गंधयुक्त प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास कीमती करीब 60 रूपये को जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह तुमगांव पुलिस को 15 सितम्बर 21 को मुखबिर से सूचना पर पुलिस की टीम ने आरोपीगण 01- सुभाष पटेल पिता शत्रुघन पटेल उम्र 24 साल साकिन वार्ड नं.07 तुमगांव थाना तुमगांव 02. कमल सिंह ध्रुव पिता मनराखन ध्रुव उम्र 48 साल साकिन कौवाझर थाना तुमगांव जिला महासमुन्द के संयुक्त कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला के अंदर 60 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 ml शराब भरी हुई जुमला 10800 ml शराब कीमती 4800 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त सुपर स्प्लेन्डर मोटरसायकल क्रमांक CG 06 GR 8134 कीमती 25000 रूपये जुमला कीमती 29800 रूपये को जप्त किया गया. आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.




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