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जाने क्या है सरपंच की जिम्मेदारियाँ...सरपंच बनने की योग्यता....और अविश्वास प्रस्ताव के नियम

स्थानीय स्वशासन में मुखिया को सरपंच कहा जाता है।स्थानीय लोकतंत्र में सरपंच पद बहुत ही प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण है। सरपंच ग्रामसभा द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है।

आपको बता दें, सरपंच पद को अधिकांश राज्यों में ग्राम-प्रधान, सरपंच, मुखिया, ग्राम्य प्रमुख या अन्य नामों से भी जाना जाता है।

सरपंच चुनाव में कैसे होता है सीटों का निर्धारण

आपके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता होगा कि ग्राम पंचायत में सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो बता दें, पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग गाँव की जनसंख्या के अनुपात और रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC/ST/OBC के लिए सीट निर्धारित करती है। आपकों बता दें, वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में 50% सीटें आरक्षित है। गाँव में उसी वर्ग का सरपंच बनता है, जिस वर्ग के लिए पंचायत में सीट आरक्षित की गई है।

जैसे- महिला सीट निर्धारित है, तो वहाँ सिर्फ महिला ही सरपंच बन सकती हैं। इसी प्रकार SC/ST/OBC के लिए निर्धारित सीट पर उसी वर्ग की महिला या पुरूष चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। यही व्यवस्था वार्ड पंचों के लिए भी अपनाई जाती है।

सरपंच बनने के लिए जरूरी कागजात

सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास नामांकन के दौरान जरूरी कागज़ात हो। जैसे-

  1.   आधार कार्ड या पैन कार्ड
  2.   मतदाता पहचान-पत्र
  3.   पासपोर्ट साइज फोटो
  4.   मूल निवास प्रमाण पत्र
  5.   आरक्षित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र
  6.   पुलिस-प्रशासन द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र
  7.   शौचालय का शपथ-पत्र  
  8.   सरकारी कर्मचारी नहीं होने का शपथ पत्र
  9.   अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ-पत्र जो 50 रुपए के स्टॉम्प पर प्रस्तुत करना होगा और शपथ-पत्र नोटरी से प्रमाणित होना भी अपेक्षित है।

सरपंच बनने की योग्यता

  • सरपंच पद के उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
  •   उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए.
  •   वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
  •   सरकारी कर्मचारी सरपंच/वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।
  •   सरपंच बनने के लिए कई राज्यों में 8वीं पास या साक्षर होना जरुरी है। लेकिन यह बाध्यता सभी राज्यों में नहीं है।

सरपंच के शक्तियाँ

  •   सरपंच को ग्रामसभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्तियाँ प्राप्त है।
  •   ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ सरपंच को प्राप्त होती है।
  •   ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियन्त्रण रखने का अधिकार सरपंच को है।

सरपंच की जिम्मेदारियाँ

  • गाँव का मुखिया होने के नाते सरंपच ग्रामसभा की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है।
  • प्रतिवर्ष ग्रामसभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना सरपंच का अनिवार्य दायित्व है। सरपंच को चाहिए कि गाँव में सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए।
  • सरपंच को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामसभा की बैठकों में दिए गए सुझावों पर प्राथमिकता के साथ चर्चा की जाए।
  • ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को उपाय करने चाहिए।
  • सरपंच को सभी वर्गों के लोगों, खासकर SC/ST, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा सभी को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और ग्रामसभा में सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पंचायत राज अधिनियम-1992 के अनुसार सरपंच ग्रामसभा की बैठक आयोजित करने के लिए भी बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ग्रामसभा द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा सकती है।

सरपंच के कार्य

 सरपंच गाँव का मुखिया होता है उसे गाँव के मुखिया के रूप में गाँव की भलाई के लिए फैसले लेने होते हैं। मुख्य रूप से सरपंच निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे-

  • गाँव में सड़कों का रखरखाव
  • पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना
  • सिंचाई के साधन की व्यवस्था
  • दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना
  • प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना
  • खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना
  • स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना
  • गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था
  • आँगनवाड़ी केंद्र को सुचारु रूप से चलाने में मदद करना

सरपंच को पद से हटाने की प्रक्रिया

यदि सरपंच गाँव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसकी लिखित शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी या संबंधित अधिकारी से की जाती है। लिखित शिकायत में ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों का जिला पंचायतीराज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट सही पाए जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाता है जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले सरपंच और ग्रामीणों को दे दी जाती है।

अविश्वास प्रस्ताव पर ग्रामीण, वार्ड पंच और सरपंच को बहस का मौका दिया जाता है। सभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराई जाती है। यदि अविश्वास-प्रस्ताव पर सदस्यों के 2/3 ज्यादा बहुमत मिलने पर प्रधान को पद से हटा दिया जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव के नियम

आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कुछ राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के निर्वाचित होने के बाद दो वर्षों तक और कार्यकाल के अंतिम छ: महीनों के शेष रहने के दौरान नहीं लाया जा सकता है। यदि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले एक वर्ष तक पुन: अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।

संक्षेप में कहें तो सरपंच का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों वाला है। यदि ग्राम पंचायत किसी गाँव के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो सरपंच या गाँव का मुखिया उस रीढ़ की हड्डी को अपने अच्छे कामों से मज़बूती देता है।




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