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जो व्यवहार आपको अपने लिये पसंद नहीं वही व्यवहार कोई आपके लिये करें तो वह अपराध है - जिला न्यायाधीश बी.पी. वर्मा

कोरबा.  ‘‘आजादी के अमृत महोत्सव’’ 2021 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित पैन इंडिया आउट रिच अभियान दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से दिनांक 14 नवम्बर 2021 तक आहूत की गई, जिले में इसका समापन  बी0पी0 वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से किया गया.  बी.पी. वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा गया कि ‘‘जो व्यवहार आपको अपने लिये पसंद नहीं वही व्यवहार कोई आपके लिये करें तो वह अपराध है।’’

जो व्यवहार आपको पसंद नहीं वहीं व्यवहार दूसरे आपसे करें, जिससे आपकों मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से क्षति हो वहीं अपराध होता है, जिस व्यवहार से हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं समाज में व्यवहार से मान-सम्मान में कमी होती है, जिसे स्वीकार करना हमें पसंद नहीं हो व्यवहार दूसरो के साथ हम करें तो वह भी अपराध होता है। समाज के कमजोर वर्ग को विधिक सहायता सहायता उपलब्ध कराना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का मुख्य उद्देश्य है। जिसके लिये तहसील स्तर के व्यवहार न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। युवावस्था पढ़ने के लिये होता है हमें विद्यालय में मन लगाकर पढ़ना चाहिये। 

अगर विद्यालय में खासतौर पर छात्राओं के साथ किसी भी तरह का छीटाकसी या अश्लील हरकत किया जाता है तो उसकी सूचना सर्वप्रथम विद्यालय के शिक्षकों एवं अपने माता-पिता को दिया जाना चाहिये। इसी कदापि सहन नहीं करना चाहिये। अगर कोई भी व्यक्ति की अश्लील हरकत को सहेगें तो उक्त व्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा और यदि आगे चलकर गंभीर अपराध बनता है। आज की स्थिति में मोबाईल फोन का सभी उपयोग कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी मैसेज को फारवर्ड कर दिया जाना भविष्य में आपके लिये मुश्किल खड़ा कर देगा। 

पुलिस के द्वारा सायबर सेल से आसानी से आपके मोबाईल के द्वारा भेजे गये मैसेज को पढ़ लिया जाता है। अतः मोबाईल का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने में उपयोग किया जावें। बिना ड्रायविंग लाईसेंस, बिना आर.सी. बुक, वाहन के बीमा बिना वाहन का चालन कदापि न करंें यदि वाहन से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपको या आपके परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक क्षर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 012, किशोरी बालिकाओं के प्रति समाज में बढ़ते अपराध, आई.टी. एक्ट, मोटर यान अधिनियम के कानूनी प्रावधान, टोनही प्रताड़ना अधिनियम से संबंधित जानकारी दी गई।

उक्त विधिक जागरूकता शिविर में श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत् कोरबा जिले के कुल 792 ग्रामों में दो-दो बार विधिक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम के तहत् घर-घर अभियान, बस स्टैण्ड, साप्ताहिक हाट बाजार, राशन दुकान एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में विधिक जागरूकता का कार्यक्रम हेतु कुल 18 टीम का गठन किया गया था। जिसमे पैनल लॉयर, पैरालीगल वॉलीण्टियर्स एवं विधि के छात्र शामिल थे। इस विधिक जागरूकता से जिले के अंतिम छोर के ग्राम जो कि जिला मुख्यालय से 100 किमी के दूर है उक्त ग्रामों में भी पहली बार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, ग्रामीणों को नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। विधिक जागरूकत कार्यक्रम में श्री लहरे, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पी.डब्ल्यू.डी. कोरबा, श्रीमती गणेशी सोनकर, व्याख्याता एवं कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोरबा एवं अन्य शिक्षिकायें उपस्थित थे।

जिला एवं तालुका विधिक सेवा समिति स्तर विद्यालयांें में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया- अखिल भारतीय जागरूकता अभियान के तहत् छात्र-छात्राओं के द्वारा विधिक सेवा अधिनियम से संबंधित तख्ती का प्रदर्शन करते हुये विधिक जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन कर विधिक जागरूकता से संबंधित स्लोगन नारा लगाया गया ।




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