news-details

‘‘मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना‘‘ : योजनांतर्गत पात्र श्रमिकों को एक मुश्त मिलेगी 10 हजार रूपये

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बी.टी.आई. मैदान, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित श्रम सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का घोषणा किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों का 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले है, उन्हे सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने हेतु पंजीकृत श्रमिकों के लिए योजना प्रारंभ किया गया है।

यह योजना श्रम विभाग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा लागू किया गया है, जो 01 मई 2022 से प्रभावशील है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में श्रमिक के रूप में कम से कम विगत 03 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। योजना में श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए तभी वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजनांतर्गत पात्र श्रमिकों को एक मुश्त राशि 10,000 (दस हजार रूपये) देय होगा। योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। जिनके लिए आवेदक स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकार के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
श्रम पदाधिकारी बेमेतरा ने इस नवीन योजना के संबंध में बताया गया कि योजना में ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संग्लन दस्तावेज के रूप में श्रमिक के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति, श्रमिक के आधार कार्ड, बैक पास बुक एवं स्वयं द्वारा घोषणा किया गया स्व-घोषणा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही सभी संलग्न दस्तावेज केवल मूल दस्तावेज की स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा।




अन्य सम्बंधित खबरें