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कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बुधवार को राउज एवेन्यु कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जज एम के नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों की मांग की। इसके लिए उन्होंने बकायदा कोर्ट को एप्लीकेशन दी। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि वो (मनीष सिसोदिया) जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएंगी।


कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस

इससे पहले, 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उसका रुख जानना चाहा। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया।




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