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बसना : दो शिक्षकों के घर का ताला तोड़कर की सोने-चांदी के जेवर चोरी

वार्ड नं. 11 साई विहार बसना के दो शिक्षकों के घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर चोरी का मामला सामने आया है. दोनों शिक्षक अपने-अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर दिवाली मनाने गए थे. इसी का फायदा उठाकर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

गजानंद भोई पिता स्व. पारेश्वर भोई उम्र 50 साल निवासी वार्ड नं. 11 साई बिहार बसना ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि वह व्याख्याता के पद पर शासकीय हाई स्कूल कूदारीबाहरा में पदस्थ है. दीपावली पर्व पर वे अपने परिवार के साथ 01 नवम्बर 2024 को शाम 05 बजे अपने मकान में ताला लगाकर अपने ससुराल बरगढ उडिसा चले गये थे. अगले दिन सुबह 09 बजे पडोस का कुलेश्वर साहू फोन कर बताया कि मकान के दरवाजे का ताला टुटा हुआ है.

गजानंद 2 नवम्बर को शाम करीबन 04 बजे अपने मकान साई विहार बसना आये तो देखे कि घर के कमरा का ताला टुटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था. कमरा अंदर रखा आलमारी भी खुला था.

किसी अज्ञात चोर ने उनके घर से एक जोडी सोने का पुरानी इस्तेमाली ईयर रिंग कीमती करीबन 6644 रूपये एवं एक जोडी चांदी का पायल कीमती 5000 रूपये जुमका कीमती 11,644 रुपये चोरी कर ली है.

वहीं, नरेन्द्र डडसेना पिता मुकुंद डडसेना उम्र 41 साल निवासी वार्ड नं. 11 साई बिहार बसना ने भी चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करायी है. उन्होंने ने अपनी शिकायत में बताया है कि वे सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला चिमरकेल में कार्यरत हैं. 03 नवम्बर 2024 को दीपावली पर्व पर वे अपने परिवार के साथ 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 09 बजे अपने मकान में ताला लगाकर अपने गृह ग्राम पुरगांव बिलाईगढ चले गये थे.

अगले दिन सुबह 09 बजे उनके पडोसी प्रकाश साहू ने फोन कर बताया कि उनके मकान के दरवाजे का ताला टुटा हुआ है. 02 नवम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे नरेन्द्र अपने मकान साई विहार बसना आया तो देखा कि घर के कमरे का ताला टुटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था. कमरा अंदर रखे आलमारी भी खुला था.

उनके घर से किसी अज्ञात ने दो जोडी चांदी का पायल पुरानी इस्तेमाली कीमती 5000 रूपये एवं चांदी का छोटा कडा तीन नग कीमती 3000 रूपये एवं सोना का छोटा लाकेट कीमती 2000 रूपये जुमला कीमती 10,000 रूपये चोरी कर ली है.

पुलिस ने दोनों ही मामलों की शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ 305(a)-BNS, 331(4)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.




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