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महासमुंद : दाम्पत्य जीवन एक साथ निर्वाह करने हुए सहमत, आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण

सफलता की कहानी

महासमुंद : जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-02, के समक्ष भरण-पोषण मामला जो कि महासमुंद कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी द्वारा समझाईश दिया गया जिससे प्रेरित होकर दोनों दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत होेते हुए अपना दाम्पत्य जीवन एक साथ निर्वाह करने हेतु तैयार हो गया। उक्त प्रकरण परिवार न्यायालय महासमुंद के पंजीकृत विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 42/2024 में थाना तुमगंाव ग्राम बेलटुकरी निवासी शांति बाई (परिवर्तित नाम) विरूद्व ग्राम खैरझिटी के शोभाराम पर दर्ज प्रकरण है। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की राशि दिलाए जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था। शांति बाई और शोभा का विवाह वर्ष 2021 में रीति रिवाज के साथ हुआ था। जिसके बाद पति पत्नी में अनबन होने पर शाति बाई फरवरी 2024 में अपने पति से पृथक होकर अपने मायके में रहने लगी थी। जिसका प्रकरण परिवार न्यायालय में दर्ज था। जिसे 14 दिसंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ के माध्यम से समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से निराकरण किया गया। इसी तरह एक और दर्ज प्रकरण क्रमांक 216/2023 में महासमुंद के नया मछली बाजार दलदली रोड निवासी आवेदिका श्रीमती रेवती बाई (परिवर्तित नाम) का विवाह वर्ष 2019 में तुमगंाव निवासी सुरेष बंजारे के साथ हुआ था। दोनों में अनबनता के कारण वह अपने पति से दिसंबर 2023 से अलग रह रही थी। जिसका प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाईश दिया गया जिससे अब दोनों दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत होेते हुए अपना दाम्पत्य जीवन एक साथ निर्वाह करने हेतु तैयार हुए।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण में मृतक व आहतगणों के लिए अवार्ड पारित

आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण

जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में अयोजित नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं खंडपीठ क्रमांक-एक के पीठासीन अधिकारी अनिता डहरिया के नेतृत्व में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण जिसका जनवरी 2024 से लंबित था जिसमें दौलत बरिहा के पुत्र रवि बरिहा तथा हीरालाल साहू के पुत्र महेन्द्र साहू के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पृथक-पृथक 13 लाख रूपए में राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार रायपुर जिला के ग्राम रसनी निवासी दिनेश्वरी दीवान के पति संतराम दिवान की 9 जुलाई 2023 को वाहन से हुई मृत्यु के प्रकरण में राजीनामा के आधार पर 18 लाख रूपए, ग्राम पचेडा के गीत लाल धृतलहरे की मोटर दुर्घअना में हुए मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई धृतलहरे को राजीनामा के आधार पर 16,50,000 रूपए, ग्राम सिघोड़ा के खगेश्वर मिरी के दिनांक 8 अप्रैल 2024 को हुई मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी निलावती मिरी को 16,50,000 रूपए का राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित किया गया।

इसके अलावा खंडपीठ क्रमांक 4 के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार पाण्डेय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में बागबाहरा विकासखंड के ग्राम सोनदादर निवासी आनंद राम धुव को उसके पुत्र चमन ध्रुव के मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 13 लाख 50 हजार रूपए का अवार्ड पारित किया गया था उक्त प्रकरण में घायल छगन दीवान को दो लाख रूपए की अवार्ड राशि प्रदान की गई। एक अन्य प्रकरण में ग्राम सिलतरा भाठापारा निवासी भंगवतीन यादव के पति जागेश्वर यादव की मृत्यु 22 जनवरी 2023 को होने पर 15 लाख रूपए का अवार्ड पारित कर सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार खंडपीठ अधिकारी के समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से उक्त प्रकरण का निराकरण किया गया।  

वीडियों काॅलीग कर प्रकरण का किया गया निराकरण

जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं खंडपीठ क्रमांक-एक के पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता डहरिया के नेतृत्व में न्यायालय संस्थित अपील प्रकरण क्रमांक 68/24 के तहत 138 के एक प्रकरण में संबंधित पक्षकार से वीडियों काॅलिग के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर उनके प्रकरण का निराकरण किया गया। उक्त प्रकरण पूर्व में तालुका न्यायालय बागबाहरा अंतर्गत दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 31/2023 में दर्ज था। आवेदक द्वारा अपनी प्रदाय राशि के वापसी का मांग किया गया। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा आवदेक को बैक चेक प्रदाय किया खाते में राशि अनुपलब्धता के कारण चेक बाउस हो गया। जिसका अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण बागबाहरा न्यायालय में दर्ज कर राशि वसुली हेतु आदेश पारित किया गया। तद्पष्चात अनावेदक द्वारा राषि नही लौटाए जाने की असक्षमता के कारण सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था। जिसे आज नेशनल लोक अदालत में समझाईश के बाद राशि लौटाए जाने की सहमति प्रदान दी गई इस प्रकार उक्त प्रकरण का सुलह पूर्वक निराकरण कर निष्पादन किया।

पड़ोसी के साथ लंबे अरसे चल रहे दाण्डिक प्रकरण का हुआ निराकरण

आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर तालुका न्यायालय सरायपाली में पडोसी के साथ लबे समय से रहे अनबन तथा दाण्डिक प्रकरण जो न्यायालय सरायपाली में दर्ज था जिसे आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। आज उक्त प्रकरण को खंडपीठ क्रमांक-11 के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार साहू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासन विरूद्ध उमेश बाई दांडिक प्रकरण 102/2021 अपराध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण में विवाद होकर मारपीट हो जाने संबंधी जो न्यायालय में विगत 04 वर्षो से लंबित था। उक्त प्रकरण को आज नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण ग्राम सिरबोड़ा चैकी बलौदा निवासी दोनों पक्षकारों खंडपीठ अधिकारी के समझाईश पष्चात आपसी राजीनामा कर कर सुलह समझौता कर लिया गया तथा दोनो लंबे समय से चल रहे विवाद ना करने को स्वीकार्य हुए।




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