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महासमुंद : औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में ड्राइकेम इंडिया प्रा. लि. का संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार गठित संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में स्थित उद्योगों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान वालप्लास्ट प्रोडक्ट प्रा. लि. का कारखाना बंद पाया गया, जबकि ड्राइकेम इंडिया प्रा. लि. में विभिन्न विभागों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार के सहायक संचालक मनीष कुमार कुंजाम, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद के प्रबंधक शशिकांत सिंह, श्रम विभाग के श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र, जिला परिवहन अधिकारी राम कुमार ध्रुव एवं पर्यावरण विभाग के प्रभारी केमिस्ट बी.पी. मिश्रा उपस्थित रहे।  

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएग। परिवहन विभाग ने कारखाना प्रबंधन से तौल कांटा (वे-ब्रिज) का एक महीने का डेटा एवं वाहनों की सूची तलब की है। श्रम विभाग ने निरीक्षण के दौरान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के उल्लंघन की जांच की। 

ओवरटाइम से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाए जाने पर भी प्रबंधक को नोटिस जारी किया जाएगा। अन्य आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता पर 7 दिन के भीतर त्रुटि सुधार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।  पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गईं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जांच में कारखाने में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई। निरीक्षण के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं उद्योगों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।






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