
CG: फसल बीमा कराने की अवधि बढ़ी, 14 अगस्त तक कराई जा सकती है फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त तक कर दी गई है। जिले के सभी ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा, समिति से सम्पर्क स्थापित कर फसल बीमा करा सकते हैं।
अऋणी कृषक अपनी नजदीकी जनसेवा केन्द्र से फसल बीमा करवा सकते हैं। योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। फसल बीमा के लिए भू-धारक और बटाईदार किसान भी पात्र होंगे।
अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है। उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बी-1 खसरा और स्व प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते है।
किसानों को कुल बीमित राशि का 02 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराना होगा। इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है। जिले में नामित कम्पनी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी है।