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CG : महीने के दो दिन स्कूल नहीं लाना होगा बैग, आदेश जारी

अंबिकापुर। जिले में 2025–26 सत्र के लिए स्कूलों की समय-सारणी और ‘बैगलेस-डे’ की गतिविधियों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश जिले के सभी शासकीय विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) पर लागू होगा। जारी निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूल सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे टैक्स संचालित होंगे। वहीं प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को ‘बैगलेस-डे’ रहेगा, इस दिन छात्रों को बिना बैग के स्कूल आना होगा।  

 महीने बाकी के शनिवार को सामान्य रूप से क्लासेस लगेंगी। इसे लेकर सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, ABEO, संकुल समन्वयक, और सर्व प्रधान पाठकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।


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