
धान उपार्जन वर्ष 2025-26 हेतु संस्थागत पंजीयन, डुबान क्षेत्र,वन अधिकार पट्टा धारी किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किसानों का पंजीयन (Agristack) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी जिलों के कृषक, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
शासन ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले सभी कृषक अपने भू-अधिकार पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या के साथ Agristack पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पंजीयन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है।
राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025_ 26 अंतर्गत अपवाद के रूप में संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान( अधिया या रेगा ) डुबान क्षेत्र ,वन अधिकार पट्टा ,ग्राम कोटवार प्रकारों के किसान पंजीयन में अग्रिस्टेक में पंजीयन करने की अनिवार्यता नहीं होगी।