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महासमुंद : 163 प्रकरणों में 381.40 लीटर मदिरा एवं 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में अवैध मदिरा के भंडारण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रखते हुए जिले के सभी आठ आबकारी वृत्तों में माह नवंबर 2025 में सतत् कार्रवाई की गई। आबकारी अधिकारी सुनील सूर्यवंशी ने बताया कि आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित गश्त एवं दबिश देने के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 163 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 

इनमें से धारा 34(2) के तहत 19 गैर-जमानती प्रकरण भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान देशी/विदेशी मदिरा, महुआ मदिरा तथा ओडिशा से लाई गई मदिरा कुल 381.40 लीटर तथा 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है, जिसका कुल बाजार मूल्य 2 लाख 80 हजार 907 रुपए है।

जिले में आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा त्वरित शिकायत निवारण की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। नागरिक अवैध मदिरा की बिक्री, परिवहन या निर्माण संबंधी किसी भी सूचना के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 07723-299317 तथा राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 14405 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनपसंद’ ऐप के माध्यम से भी शिकायतें ऑनलाइन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।


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