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CG : RTE के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश का बदला नियम

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेशभर के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत कक्षा पहली से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। 

पहले आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश नर्सरी और केजी वन से होता था। अब नर्सरी से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि आरटीई के तहत बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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