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महासमुंद : खनिज विभाग द्वारा खनिज अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरण दर्ज

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खनिज राजस्व अमला द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में  खनिज राजस्व अमला द्वारा जोंक नदी के बल्दीडीह घाट क्षेत्र में जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में खनिज विभाग द्वारा संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

खनिज अधिकारी फागू लाल नागेश ने बताया कि बल्दीडीह रेत खदान 21 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2029 तक की अवधि हेतु उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। शासन द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में लिलेसर रेत घाट क्षेत्र में अवैध उत्खनन की सूचना पर खनिज विभाग द्वारा 26 दिसम्बर की मध्यरात्रि में औचक जांच की गई। जांच के दौरान 01 नग चैन माउंटेन मशीन को जप्त कर ग्राम पंचायत परिसर में सीलबंद किया गया। इस संबंध में ग्राम कोटवार एवं सरपंच, ग्राम पंचायत लिलेसर को विधिवत सूचना दी गई। उक्त अवैध उत्खनन के प्रकरण में चैन माउंटेन ऑपरेटर गोविंदा डोहरे तथा चैन माउंटेन मशीन के मालिक/उत्खननकर्ता नीरज साहू, निवासी सुवरमाल, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा विगत एक सप्ताह में खनिज के अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खनिजवार रूप से रेत के 05 प्रकरण, फर्शी पत्थर के 02 प्रकरण तथा मुरूम का 01 प्रकरण दर्ज कर कुल एक लाख 20 हजार 150 रुपए की समझौता राशि वसूल कर निर्धारित मद में जमा कराई गई है। खनिज विभाग द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


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