CG : बिना निर्माण खाते से निकल गई प्रधानमंत्री आवास की राशि, हितग्राही ने लगाया ठेकेदार, नगर पंचायत और ESAF बैंक प्रबंधन पर सांठगांठ कर धोखाधड़ी करने का आरोप.
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हितग्राहियों से ठगी किये जाने का मामला सामने आया है, जिसमे आवास निर्माण के ठेकेदार, तकनीकी सहायक, आवास मित्र और माइक्रोफायनेंस कंपनी ESAF पर कई हितग्राहियों से लाखों रूपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. मामले की शिकायत के बाद पीड़ितों को पुलिस ने बुलाकर उनका बयान लिया है, जिसके बाद हितग्राही को आगे की कार्रवाई का इंतज़ार हैं.
जानकारी के अनुसार अवनींद्र कटकवार सहित अन्य हितग्राहियों ने वर्ष 2021 में जिला जांजगीर के नगर पंचायत बलौदा में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमे उन्होंने अपना आधार कार्ड, जमीन का बी-1 खसरा और बैंक का खाता क्रमांक दिया था. जिसके बाद 19 सितम्बर 2021 को इनका आवास स्वीकृत हो गया. और साथ ही नगर पंचायत बलौदा से अनुज्ञा प्राप्त हुआ जिसके तहत मकान निर्माण करने हेतु 15 बिन्दुओं का लेख किया गया था.
इसके बाद बलौदा का अंकित सोनी नामक व्यक्ति जो मकान बनाने का ठेका लेकर कार्य करता है वह अपने 3-4 साथियों के साथ आकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की बात करने लगा, जिसके बाद अंकित सोनी को हितग्राहियों के द्वारा मकान बनाने की अनुमति दे दी गई.
इसके बाद मई-जून 2023 में ठेकेदार अंकित सोनी एवं नगर पंचायत के 2 कर्मचारी आकर बोले की तुम्हारे घर का भौतिक सत्यापन करना है, मकान का फोटो खीचना है, तुम्हारा फोटो खीचना है, अंगूठा लेना है. जिसके बाद हितग्राहियों ने फोटो और डिजीटल अंगूठे का निशान उन्हें दे दिया. जिसके बाद उन्हें कहा गया कि नगर पंचायत बलौदा द्वारा पैसा डाला जायेगा.
इसके बाद मई-जून 2024 में ठेकेदार अंकित सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का प्रथम क़िस्त निकाल चूका हूँ तथा, दूसरा क़िस्त आने के बाद मकान का निर्माण करेंगे. इस बात पर हितग्राही अवनींद्र कटकवार ने विचार किया कि आवदेन करते समय जिस बैंक खाता की जानकारी दी गई थी उसमे तो पैसा नहीं आ रहा है, फिर अंकित सोनी द्वारा किस खाते से पैसा निकाला गया है., जिस बारें में छानबीन करने पर हितग्राही अवनींद्र कटकवार को पता चला कि उसका था उसकी भाभी के नाम पर ESAF बैंक शाखा चांपा में खाता है. तथा उसी खाता में आवास की राशि ट्रांसफर हुई है.
हितग्राही अवनींद्र कटकवार ने बताया कि 26 जुलाई 2023 से 01 अप्रैल 2025 के मध्य विभिन्न किस्तों में उनके तथा उनके भाभी के खाते से अलग-अलग 1 लाख 87 हजार आहरण किया गया है. जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनका आवास निर्माण भी नहीं हुआ और योजना की पूरी राशि उनकी जानकारी के बिना निकल गई.
हितग्राही ने बताया कि ESAF बैंक में बिना उनकी अनुमति के खाता खोला गया है, जिसमे ESAF बैंक ने अनाधिकृत व्यक्तियों को ATM कार्ड एवं अन्य जानकारी देकर बैंक के कर्तव्य गोपनीयता एवं अन्य मानदंडो का उलंघन किया है. जिसमे उन्होंने नगर पंचायत बलौदा एवं आवास मित्र, ठेकेदार अंकित सोनी एवं ESAF बैंक प्रबंधक पर सांठगांठ कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.