महासमुंद : एकीकृत किसान पोर्टल में कैरी फारवर्ड, नवीन पंजीयन सहित अन्य कार्यवाही के लिए समितियों को दिए गए निर्देश
एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों से संबंधित प्रविष्टियों को दुरुस्त एवं अद्यतन करने हेतु समिति लॉगिन के माध्यम से आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। संशोधन का प्रावधान दिनांक 07 जनवरी 2026 तक जिले की समस्त समितियों के समिति लॉगिन में उपलब्ध करा दिया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आदेशानुसार किसानों से जुड़े खसरा/रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, नवीन पंजीयन आदि कार्यवाहियों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
आदेशानुसार सबसे पहले पात्र कृषकों की पूर्व प्रविष्टियों का कैरी फारवर्ड कार्य समिति लॉगिन से किया जाएगा, जिसे दिनांक 15 जनवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन भी इसी अवधि में किया जाएगा, ताकि ऐसे कृषक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। इसके पश्चात एकीकृत किसान पोर्टल में कक्षकों के खसरा एवं रकबा सुधार, फसल विवरण की प्रविष्टि सहित सभी प्रकार के संशोधन किए जाएंगे।
यह प्रक्रिया दिनांक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिससे किसानों के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारा जा सके। इसी क्रम में जिन प्रकरणों में आधार विवरण त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, वहां पूर्व पंजीयन को निरस्त कर नवीन पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य भी दिनांक 15 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर कलेक्टर की अनुशंसा से पात्र कृषकों का नवीन पंजीयन भी 15 जनवरी तक किया जाएगा।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समस्त संबंधित अधिकारियों एवं समितियों को निर्देशित किया है कि वे सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के समय पर मिल सके।
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