सरायपाली : दो मामलों में अवैध शराब जप्त, महिला तथा पुरुष गिरफ्तार
सरायपाली पुलिस ने 21 जनवरी 2026 को मुखबिर की सुचना पर एक महिला तथा पुरुष से अवैध शराब जप्त कर कार्रवाई की है.
जिसमे एक महिला को केजुआ रोड में भारी मात्रा में शराब रखकर ग्राहकों की तलाश करते पकड़ा गया है, गिरफ्तार महिला का नाम मंजू बेहरा पति मनोज बेहरा उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 02 विरेन्द्र नगर सरायपाली का बताया गया है. जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 20 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीबन 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती रूपये 4000 रूपये तथा एक पीले रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 20 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीबन 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 4000 रूपये, एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 16 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरी 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 2000 रूपये कुल जुमला शराब 50 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 10,000 रूपये को रखे पाये जाने पर से धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया.
इसी तरह एक व्यक्ति को एक बैगनी कलर के बिना नंबर वाली TVS कंपनी का स्कूटी में शराब रखकर बिक्री हेतु भवंरपुर रोड से सरायपाली की ओर आते पकड़ा गया, जिसका नाम कृष्णा गोस्वामी पिता गजेन्द्र गोस्वामी उम्र 22 वर्ष निवासी चकरदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने उक्त आरोपी के कब्जे से एक बैगनी कलर के बिना नंबर वाली TVS कंपनी का स्कूटी के सामने पैरदान में रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर बोरी के अंदर 120 पौवा गोवा स्पेशल व्हीस्की शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 M.L. भरी हुई रखे मिला जिसे व परिवहन में प्रयुक्त एक बैगनी कलर के बिना नंबर वाली TVS कंपनी का स्कूटी जिसका चेसिस नंबर MD626AK46N1B80269 इंजन नंबर BK4AN1205885 कीमती 50000 रूपये को जप्त कर आरोपी कृष्णा गोस्वामी पिता गजेन्द्र गोस्वामी उम्र 22 वर्ष का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया.