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दहेज़ के लिए ससुराल वालों ने किया प्रताड़ित, मामला दर्ज.

श्रीमती चन्द्रकला वर्मा ने बसना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि वह महिला आरक्षक के रूप में थाना सरायपाली में कार्यरत है, जिसका विवाह उसके माता-पिता के द्वारा खगेश्वर प्रसाद रात्रे पिता नीतराम रात्रे उम्र 33 वर्ष निवासी ग्वालिनडीह थाना सारंगढ के साथ 15 अप्रैल 2018 को ग्राम सिंघनपुर में संपन्न हुआ था.

लेकिन विवाह पश्चात ससुराल वालों द्वारा उसे ताना मारने लगे और कहने लगे सरकारी नौकरी वाली बहु लाये है तो बहुत सारा दहेज लायेगी परन्तु यह तो वाशिंग मशीन, सोफा, डबल बेड व मोटर सायकल नहीं लाई है, इस ताना का विरोध किये जाने पर उसकी सास, ससुर देवर-देवरानी व ननद द्वारा मारने पीटने के लिए उसके पति को उकसाया जाता था. जिससे उसका पति उससे मारपीट करता था.

इसके बाद उसके ससुराल वाले अपने घर के बाउन्ड्री वाल को बनवाने के लिए कहते थे और  मायके से 30,000 रूपये लेकर आओ कहकर मारपीट व गाली गलौच किया जाता था. और 23 जून को उसके ससुराल वाले कहने लगे कि यहां मत आना और गाली देने लगे और मारपीट कर उसे  ससुराल से भगा दिये.

इसके बाद 6 जुलाई 2018 को उसका पति भंवरपुर आया और तो उसने कहा कि मै आपके साथ रहूंगी तो उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हे अपने साथ नही रखुंगा दूसरी शादी करूंगा कहकर गंदी-गंदी गाली देकर चला गया.

कुछ दिन बाद दोनों परिवार वालो द्वारा आपसी समझौता से उसके घर लाया गया इसी दौरान वह गर्भवती हुई और उसके पति द्वारा 8 अप्रैल को घर में गाली गलौज मारपीट करते हुये कहने लगा यह मेरा बच्चा नही यह मायके वालो का कहने लगा. जिससे मै बहुत तनाव में थी और तनाव के कारण मेरा गर्भपात हो गया था. जिसके बाद उसके पति उसके परिवार वाले अभी भी जान से मारने की धमकी देते रहते है. मामले में पुलिस ने  श्याम बाई रात्रे , लखेश्चर रात्रे , खगेश्वर प्रसाद रात्रे उम्र 33 वर्ष , परसुराम रात्रे , श्रीमती धनेश्वरी , नितराम रात्रे , सानिया रात्रे के विरुद्ध धारा 506, 294, 323, 34 एवं 498(A) आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.




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