राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना : उद्यानिकी फसल लगाने के लिए कृषकों के लिए किसानों को दिया जाएगा अनुदान
जिले में उद्यानिकी विभाग को उद्यानिकी कृषकों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास
रफ्तार योजना वर्ष 2020-21 के विभिन्न घटकांे के क्रियान्वयन हेतु भौतिक
लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसे किसानों को विकासखण्डवार प्रदाय किया जाएगा।
उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इनमें किसानों को मसाला एवं
पुष्प क्षेत्रविस्तार योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 56ः,
अनुसूचित जनजाति के लिए 32ः एवं अनुसूचित जाति के लिए 12ः निर्धारित किया
गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कृषकों के पास वर्षभर सिंचाई सुविधा
होना आवश्यक है जिससे कृषकों को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर रकबा के लिए
लाभान्वित किया जा सकेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ईच्छुक कृषक अपनी भूमि
संबंधी दस्तावेज बी-1, खसरा, नक्सा, आधार कार्ड, फोटो एवं बैंक खाता की
प्रति सहित अपने विकासखण्ड मे पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क कर
सकते है। योजना क्रियान्वयन हेतु कृषको का चयन पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर
किया जाएगा। मसाला क्षेत्रविस्तार अंतर्गत पिछले 03 वर्षो के लाभान्वित
कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के ईच्छुक
कृषक विकासखण्ड प्रभारियों के पास प्रकरण जमा करायेंगे ताकि उक्त प्रकरण
जिला कार्यालय के द्वारा स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किया जा सकें। इसके
पश्चात् कृषक पंजीकृत संस्थाओं से पौध/बीज क्रय कर 100ः का देयक इस
कार्यालय मे भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे। जिसका भौतिक सत्यापन पश्चात्
अनुदान राशि कृषकों के खातें मे डी.बी.टी. किया जाएगा।