
मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से कर सकते हैं संपर्क
छत्तीसगढ़
शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
लागू की गई है। इसका उद्देश्य गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह में होने
वाले आर्थिक कठिनाईयों का निराकरण करना, फिजूलखर्ची
एवं दहेज की रोकथाम करना है। कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने
अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत राशनकार्डधारी परिवार एवं छत्तीसगढ़
राज्य की निवासी होना चाहिए।
विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं वर की आयु न्युनतम 21 वर्ष होना चाहिए।जिला
कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी है कि योजनांतर्गत सामूहिक विवाह में
शामिल होने वाले कन्या के अभिभावकों को परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास
परियोजना कार्यालय अथवा महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता से अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण
पत्र, बी.पी.एल राशन कार्ड सहित संपर्क करना होगा। योजनांतर्गत प्रत्येक
कन्या के विवाह के लिए समस्त व्यय सहित अधिकतम 25 हजार रूपये व्यय का
प्रावधान है। उक्त विवाह का आयेाजन 27 फरवरी से 5 मार्च के मध्य आयोजित
किया जाना संभावित है।