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बागबाहरा : भोग लगाने के संबंध में हुआ विवाद, नाबालिग लड़की को किया जान से मारने का प्रयास, जय गुरूदेव मानस आश्रम पतेरापाली की घटना

बागबाहरा के जय गुरूदेव मानस आश्रम पतेरापाली में भोग लगाने के संबंध में तीन लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की को जान से मारने का प्रयास किया. जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में चण्डी अस्पताल बागबाहरा में भर्ती करना पड़ा. जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि समय पर यदि इलाज नहीं मिलता तो निश्चित ही बालिका की मौत हो जाती. 

24 फरवरी को जय गुरूदेव मानस आश्रम पतेरापाली में अभनपुर जिला रायपुर की बालिका का भोग लगाने के सम्बन्ध में विवाद हो गया जिसके बाद वहां सेवादारों नरेश पटेल, भोजराम साहू, राकेश दीवान द्वारा बालिका को जान से मारने की नियत से मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये डण्डे से मारपीट कर जलती हुये लकड़ी को बालिका के मुंह में डाल दिया, जिससे उसके पैर, जांघ, पीठ, दोनों भुजा गला, मुह एवं होठ, जीभ, तालु को जला गया, और उसे गंभीर अवस्था में ईलाज हेतु चण्डी अस्पताल बागबाहरा में भर्ती किया गया.

इसके बाद 28 फरवरी को बालिका के बड़े भाई मनीष सिन्हा ने कार्यवाही हेतु एक लिखित पुलिस को दिया. आवेदन की जांच पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव तथा अनुविभागीय अधिकारी अजय शंकर त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस तत्काल चण्डी अस्पताल बागबाहरा रवाना हुई. जहाँ पीड़िता कुमारी जागृति सिन्हा की मुलाहिजा कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा पीड़िता की चोंट की प्रकृति गंभीर होना और समय में ईलाज नही होने पर मृत्यु होना संभव लेख किया गया.

पुलिस ने बताया कि उक्त शिकातय की जांच के दौरान आरोपियों के द्वारा अपराध का घटित करना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 307,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

विवेचना के दौरान पुलिस उक्त आरोपियों की पता साजी हेतु जय गुरूदेव मानस आश्रम पहुंची जहां उक्त आरोपियों का पता तलाश किया गया. पुलिस ने आश्रम में छिपे होने के संदेह होने पर आश्रम के आसपास पता किया जिन्हे आश्रम से उक्त आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा अपना- अपना जुर्म स्वीकार किया गया एवं बताया कि भोग लगाने के संबंध में उनका विवाद बालिका से हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कृत्य किया.

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डण्डा एवं एक नग जले हुये लकड़ी का डण्डा को आरोपियो के द्वारा पेश करने पर समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया है.

उक्त आरोपियों को समय सदर में आरोपियों

1.नरेश उर्फ सोनू पटेल पिता रूपसिंह पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी पतेरापाली बागबाहरा

2. भोजकुमार साहू पिता हेमुराम , उम्र 27 वर्ष निवासी भैंसातरा थाना राजिम जिला गरियाबंद

3. राकेश कुमार दीवान पिता नरेश दीवान उम्र 40 वर्ष निवासी भालूचुआं थाना बागबाहरा

कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, एएसआई जनक पटेल, एएसआई तिलक ठाकुर, प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा, आरक्षक इंद्रजीत साहू का योगदान रहा ।




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