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बलौदा : सड़क कमांडर खड़ी करने पर पुलिस आरक्षक और चालक के बीच हुआ विवाद, काउंटर केश

बलौदा थाना अंतर्गत ग्राम सलडीह में कमांडर को सड़क में खड़ी करने को लेकर पुलिस के एक आरक्षक और कमांडर चालक के बीच विवाद हो गया, जिसपर काउंटर मामला दर्ज कराया गया है.

ग्राम कसडोल निवासी गणेश साहू ने बताया कि वह अपने घर का कमांडर वाहन चलाता है, तथा 07 मई 2025 को रात्रि में ग्राम बलौदा से अपने कमांडर वाहन से अपने बेटे कृष्णा साहू को लेकर गांव कसडोल जा रहा था, इसी दौरान रात्रि करीबन 08:00 बजे सलडीह पुलिया मेन रोड़ ग्राम सलडीह के पास उसके गाड़ी से पत्तागोभी गिर गया तो वह अपना वाहन रोका, जिसे पीछे से आ रहे मोटर सायकल सवार 02 व्यक्ति रूके जिसमें का चलानें वाले व्यक्ति नें तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना नही आ रहा है कहकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज करने लगा, जिसे  गाली देने से मना करने पर अपने मोटरसायकल के चाबी से गणेश के बाये गाल के उपर मारा जिससे चोट आकर खून निकलने लगा.

मारपीट करनें वाले व्यक्ति नें अपना नाम प्रदीप नेताम ग्राम गाताडीह थाना सरसींवा जिला सारंगढ-बिलाईगढ  का रहनें वाला बताया, लड़ाई झगड़ा को गणेश का बेटा कृष्णा साहू देखा सुना एवं बीच-बचाव किया है.

मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

जबकि ग्राम गाताडीह थाना सरसींवा निवासी प्रदीप नेताम ने बताया कि वह जिला पुलिस बल गरियाबंद में आरक्षक (क्रमांक 629) के पद पर थाना देवभोग में पदस्थ है तथा 15 दिवस विशेष अवकाश पर है. इसी दौरान वह 07 मई 2025 को पल्सर मोटरसायकल क्रमांक CG 11 BG 0246 से अपने बड़े पिताजी का लड़का जितेन्द्र सिदार के साथ रात्रि में जामपाली से वापस गाताडीह जा रहा था, तो रात्रि करीबन 08:00 बजे सलडीह पुलिया के पास मेन रोड़, ग्राम सलडीह में 01 कमांडर रोड़ में खड़ा था,  जिसपर प्रदीप ने कमांडर चालक को गाड़ी को कैसे बीच रोड़ में खड़ा कर दिये हो हम लोग गिरते गिरते बचे हैं बोला. तो वह तुमको गाड़ी चलानें नही आता कहकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट किया. जिससे उसे दर्द होने लगा.

मारपीट करनें वाले कमांडर वाहन चालक नें अपना नाम गणेश साहू ग्राम कसडोल थाना बलौदा का रहने वाला बताया,  घटना को जितेन्द्र सिदार देखा सुना एवं बीच-बचाव किया.

मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.


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