
CG: रेलवे ट्रैक पार करना खतरनाक और दंडनीय अपराध
बिलासपुर। रेलवे ट्रैक पार करना न केवल आपकी जान को जोखिम में डालता है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है, जिसमें छह माह तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । बड़ी अच्छी बात है कि इन निर्देशों का रेलवे पालन कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त यह बातें बेमानी लगती है जब केवल अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बेगुनाह व्यक्ति पर इस तरह से जबरदस्ती प्रकरण बनाए जाते हैं मौजूदा समय में भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें कई में देखा जाए तो हकीकत में वस्तु स्थिति वह नहीं रहती है।
वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई किया गया । इस प्रकार इस दौरान सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इस तरह के मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई । लेकिन जब इन सभी मामलों की वास्तविकता में जाएंगे तो वैसे कई मामले नजर आएंगी जिसमें प्रकरण बने व्यक्ति निर्दोष है लेकिन केवल मामले बनाने के लिए उन पर कार्रवाई की जाती है रेल प्रशासन को अगर सही में नियमों का पालन करना है। तो इन दोहरे मापदंड से दूर होना होगा क्योंकि अगर इसी तरह से केवल लक्ष्य पूरा करने प्रकरण बनाते गए तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश भी रेल प्रशासन के प्रति सामने आएगा