
CG : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार तय कर सकती है प्राइवेट स्कूलों की फीस, मनमानी फीस पर लगेगी रोक
बिलासपुर। CG BIG NEWS : बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है. साथ ही राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस तय करने का अधिकार भी वैध ठहरा दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2020 के स्कूल फीस विनियमन अधिनियम को संवैधानिक ठहराया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई।
निजी स्कूल की फीस पर लगेगी लगाम
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, सरकार अब निजी स्कूलों की फीस तय करने के अधिकार पर विचार कर रही है. इससे हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान रहते हैं. वर्तमान में प्रदेश में निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रस्तावित फैसला अभिभावकों के हित में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.
फीस निर्धारण पर बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
लंबे समय से मांग कर रहे थे अभिभावक
अनावश्यक शुल्क पर रोक