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छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई


छत्तीसगढ़ सरकार में चौदह मंत्री बनाए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने की। इस याचिका में मंत्रिमंडल में चौदह मंत्री की संख्या को असंवैधानिक बताते हुए चौदहवें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। न्यायालय में हुई सुनवाई में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसका फैसला वहीं होना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत से दो हफ्ते का समय मांगते हुए कहा कि इस दौरान हम सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में निर्णय या कोई दिशा-निर्देश ले आएंगे, तब तक याचिका खारिज न की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद करने की बात कही।


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