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सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नया आरक्षण रोस्टर लागू करने का आदेश जारी

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नया आरक्षण रोस्टर लागू करने का आदेश जारी किया है। इस नए प्रावधान के तहत अब कुल आरक्षण कोटा बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नया आरक्षण रोस्टर लागू करने का आदेश जारी किया है। इस नए प्रावधान के तहत अब कुल आरक्षण कोटा बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है।

नई व्यवस्था में अनुसूचित जातियों (SC) को 17%, अनुसूचित जनजातियों (ST) को 7% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 32% आरक्षण दिया गया है। इस रोस्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें SC वर्ग के भीतर आंतरिक आरक्षण को भी शामिल किया गया है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

सरकार के इस फैसले को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। भाजपा ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे राजनीतिक प्रेरित बताया है और 7 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।


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