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दूध-दही से कार-फ्रिज तक! 22 सितंबर से दाम में बड़ा बदलाव, जाने?

जीएसटी दरों में बदलाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होंगी। इसका सीधा असर रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान तक पर पड़ेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने 228 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में संशोधन किया है। यानी नवरात्रि से कई चीजें पहले से सस्ती होंगी, जबकि कुछ महंगी।

दरअसल, 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने टैक्स ढांचे में बड़ा सुधार किया। इसके तहत कई आवश्यक खाद्य उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि आटा, चावल और दाल जैसी रोजमर्रा की चीजें पहले से सस्ती हो जाएंगी।

नई दरों के अनुसार, ज्यादातर सामान अब 5% और 18% टैक्स स्लैब में आएंगे। हालांकि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स पहले की तरह 40% ही रहेगा।

इस बदलाव का असर सिर्फ बाज़ार की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों के मासिक बजट और खर्च की प्लानिंग पर भी साफ दिखेगा। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर नवरात्रि से किन-किन उत्पादों की कीमत घटेगी और किनकी बढ़ जाएगी।

क्या हुआ सस्ता?

फर्नीचर और हस्तकला सामान

अब ₹2,500 तक के जूते-चप्पल पर जीएसटी घटकर 5% हो गया (पहले 12% था)।

बांस से बने फर्नीचर (हस्तनिर्मित) पर टैक्स सिर्फ 5% लगेगा।

लकड़ी का पारंपरिक फर्नीचर (हस्तकला, गैर-94 चैप्टर) पर टैक्स 12% से घटकर 5%।

धातु से बने सजावटी फर्नीचर (हाथ से बने, मास-प्रोडक्शन नहीं) पर अब 5% टैक्स लगेगा।

प्लास्टिक के बने हस्तनिर्मित फर्नीचर जैसे कुर्सी, स्टूल, बेंत से बुने उत्पाद पर टैक्स 5%।

बेंत और रतन के फर्नीचर पर भी टैक्स 12% से घटकर 5%।

बांस, बेंत और लकड़ी से बने हस्तकला उत्पाद (टेबल, रैक, अलमारी, पालना, झूला आदि) पर टैक्स 5%।

मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा आइटम (जैसे कुल्हड़, मटका, दीया) अब 5% जीएसटी स्लैब में।

सजावटी सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर पर टैक्स घटकर 5%।

सिरेमिक मूर्तियां और सजावटी आइटम अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगे।

हाथ से बनी सिरेमिक ईंटें और टाइल्स पर भी टैक्स 12% से घटकर 5%।

अनग्लेज़्ड मिट्टी के बर्तन (हस्तकला) पर भी सिर्फ 5% टैक्स।

कांच की चूड़ियां (बिना सोना-चांदी) पर जीएसटी पूरी तरह खत्म, यानी 0%।

हाथ से बने नकली कांच के मोती अब 5% जीएसटी स्लैब में।

कांच के सजावटी घरेलू सामान पर टैक्स 18% से घटकर 5%।

दर्पण आधारित हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना) पर टैक्स 5%।

रंगीन कांच की हस्तकला अब 5% टैक्स पर मिलेगी।

एल्यूमिनियम, तांबे, पीतल, कांसे के पारंपरिक बर्तन पर भी जीएसटी घटकर 5%।

स्टील के बर्तन (लोटा, बेलन, पतीला आदि) पर टैक्स सिर्फ 5%।

धातु से बने पूजा सामग्री और टेबलवेयर पर भी जीएसटी 5%।

तांबे के सजावटी आइटम (गिलास, ट्रे, बोतल आदि) अब 5% पर मिलेंगे।

पीतल की हस्तकला (दीया, लैंप, घंटियां आदि) पर टैक्स 5%।

लोहे-स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, सजावटी स्टैंड) पर भी 5% टैक्स।

पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र (तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई) अब 5% जीएसटी पर।

हस्तनिर्मित खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु से बने) 12% से घटकर 5%।

गुड़िया और कठपुतली (हस्तनिर्मित) पर टैक्स सिर्फ 5%।

शैक्षिक गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौने अब 5% पर।

हस्तकला गेम और पहेलियां (लकड़ी/मिट्टी/कपड़ा) पर भी टैक्स 5%।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान

टीवी (सभी साइज) पर टैक्स 28% से घटकर 18%।

एसी अब 28% की बजाय 18% पर आएगा।

डिशवॉशर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी 18% स्लैब में।

सिलाई मशीन पर टैक्स घटकर 5%।

वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक कुकर, मिक्सर-जूसर, इस्त्री सब पर टैक्स 28% से घटकर 18%।

लाइटिंग और सजावटी फिटिंग्स पर टैक्स 28% से घटकर 18%।

वाहन और ऑटो पार्ट्स

टायर और ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स घटाकर 5-18% कर दिया गया।

350cc तक की बाइक अब 18% पर मिलेगी (पहले 28%)।

350cc से ऊपर की बाइक पर टैक्स बढ़कर 40% हो गया।

स्कूटर और मोपेड 18% जीएसटी स्लैब में।

ऑटो और ई-रिक्शा पर टैक्स 18%।

साइकिल पर टैक्स सिर्फ 5%।

छोटी और मिड-साइज कारें 18% पर आएंगी।

SUV और लग्जरी कारें महंगी हो गईं, टैक्स 40%।

इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W) अब सिर्फ 5% टैक्स पर।

एंबुलेंस, बस और ट्रक 18% टैक्स स्लैब में।

अन्य उत्पाद

चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस पर टैक्स 12% से घटकर 5%।

ताश, शतरंज, कैरम जैसे बोर्ड गेम्स 5% टैक्स पर।

टूथब्रश पर टैक्स 18% से घटकर 5%।

पेंसिल, चॉक, क्रेयॉन पर टैक्स पूरी तरह हटा (0%)।

नैपकिन अब 5% टैक्स पर।

100 साल से पुरानी एंटीक चीजें 5% पर।

सभी दवाइयां और मेडिसिन अब सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में।

क्या हुआ महंगा?

मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) – अब टैक्स 40% (पहले 28%)।

SUV और लग्जरी कारें – टैक्स 40% (पहले 28%)।

पिस्तौल और रिवॉल्वर – टैक्स 40%।

निजी जेट, हेलीकॉप्टर, यॉट – सब पर 40% टैक्स लागू।

सेवाओं पर बदलाव

ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा सेवाएं अब सिर्फ 5% जीएसटी पर।

जिम और योग स्टूडियो पर भी टैक्स घटकर 5%।

कक्षा 12 तक की ट्यूशन और कोचिंग सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं (0%)।

स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्स पर टैक्स नहीं लगेगा।

चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल सेवाएं (स्वास्थ्य व शिक्षा) पर जीएसटी 0%।

₹1,001–₹7,500 तक का होटल किराया अब 5% पर।

₹100 तक का सिनेमा टिकट 5% पर।

₹100 से ऊपर का टिकट पहले जैसा ही (18%) रहेगा।

बीमा प्रीमियम (जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य) पर टैक्स पूरी तरह खत्म, यानी 0%।


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