गुटखा, सिगरेट बेचने पर होगी कार्रवाई, दुकान में लाइटर-माचिस लटकाना मना
दुकानदारों को बनवाना होगा अलग लाइसेंस
तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत नियमों पर सख्ती
केंद्र सरकार ने “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” के तहत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती शुरू कर दी है। अब बिना अलग लाइसेंस के कोई भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब तक सख्ती से पालन नहीं हुआ था.अभियान के तहत फिलहाल जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद लाइसेंस न रखने वाले दुकानदारों पर चालान और कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ मंडी डॉ. दीपाली शर्मा ने बताया कि दुकानों पर खुली सिगरेट बेचना या लाइटर-माचिस लटकाकर रखना भी नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इससे तम्बाकू उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।तम्बाकू बिक्री का लाइसेंस शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के कमीशनर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। आवेदन के बाद जांच की जाएगी कि दुकान किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान के पास तो नहीं है। लाइसेंस शुल्क 500 रूपये निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, भारत में हर साल तम्बाकू सेवन से 13.5 लाख लोगों की मौत होती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत यह अभियान युवाओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से दूर रखने की दिशा में एक अहम कदम है।