news-details

चीतल का अवैध रूप से शिकार करने वाले भेजे गए जेल.

वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत दिनांक 24.05.2020 को वन्यप्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार करने के उददेश्य से वन कक्ष क्रमांक 190 आमानारा जंगल के अंदर (बिजली) जी.आई.तार. का फंदा बनाकर उसमें विद्युत प्रवाह करते हुए वन्यप्राणी चीतल का शिकार किया गया था.

अपराध कारित करने में उपयोग किये गये औजार एवं सामग्री- 63 नग बांस चिरान, 4 नग सब्बल, 2 नग कुल्हाडी, 69 नग कांच का बोतल, 9 कि.ग्रा. जी.आई.तार सहित जप्त कर, मौके पर रात्रि 08:30 बजे आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पठारीमुड़ा को गिरफ्तार कर वन अपराध कारित पाये जाने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 16(ख), 9, 39 की उपधारा 4 ख एवं घ, 49 एवं 51 के तहत जुर्म कायम कर पी.ओ.आर. नम्बर 9672 / 13 दिनांक 24.05.2020 दर्ज किया गया.

गिरफ्तार आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पठारीमुड़ा का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दिनांक 25.05.2020 को माननीय न्यायायल महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया.

इसी घटना में संलिप्त फरार अपराधी (1) संतु कमार पिता सालिकराम कमार उम्र 34 वर्ष, ग्राम सिरीपठारीमुड़ा (2) रामनाथ कमार पिता सालिकराम कमार उम्र 22 वर्ष, ग्राम सिरीपठारीमुड़ा (3) कुमार कमार पिता दुखूराम कमार उम्र 30 वर्ष, ग्राम सिरीपठारीमुड़ा इन तीनों आरोपी को आज दिनांक 29.06.2020 को प्रातः: 11:00 बजे गिरफ्तार कर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया. तत्पश्चात माननीय न्यायलय महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया.




अन्य सम्बंधित खबरें