
नकली नोट देने वालों की खैर नहीं, RBI ने जारी की गाइडलाइंस
आरबीआई ने बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर संदेहजनक अकाउंट और नकली नोटों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वह संदेहजनक अकाउंट की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों को देंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने दो हजार रुपए के नकली नोट मिलने पर तुरंत ही एक्शन लेने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि आरबीआई ने 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दो हजार रुपए के पुराने नोट को बैंक में बदलने का वक्त दिया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को तीन अप्रैल 2023 के सर्कुलर में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है. इसके साथ ही जहां भी जरूरत लगे वहां पर संदेहजनक ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट (STR) भी जारी करनी होगी. इस रिपोर्ट के जरिए जांच एजेंसी को बताना होगा कि किस अकाउंट में कहां पर ज्यादा कैश जमा हो रहे हैं. इसके अलावा आरबीआई ने कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी जारी करने के निर्देश दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने जन-धन खाते कि भी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है.
दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के बाद आरबीआई ने अब संदेहजनक अकाउंट और नकली नोटों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की है. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वह संदेहजनक अकाउंट की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों को देंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने दो हजार रुपए के नकली नोट मिलने पर तुरंत ही एक्शन लेने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि आरबीआई ने 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दो हजार रुपए के पुराने नोट को बैंक में बदलने का वक्त दिया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को तीन अप्रैल 2023 के सर्कुलर में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है. इसके साथ ही जहां भी जरूरत लगे वहां पर संदेहजनक ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट (STR) भी जारी करनी होगी. इस रिपोर्ट के जरिए जांच एजेंसी को बताना होगा कि किस अकाउंट में कहां पर ज्यादा कैश जमा हो रहे हैं. इसके अलावा आरबीआई ने कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी जारी करने के निर्देश दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने जन-धन खाते कि भी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है.
नकली नोट को लेकर आरबीआई के निर्देश
आरबीआई ने बैंकों को लिखे लेटर में कहा है कि बैंक को जैसे ही दो हजार रुपए के नोट मिलते हैं तो नोट जांचने वाली मशीन (NSM) पर उसकी सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि करें. यदि बैंक को नोटों की गड्डी में दो हजार रुपए के नकली नोट निकलते हैं तो उसके बदले में ग्राहक को कोई दूसरा नोट न दें. बैंक ने यदि ऐसा किया तो बैंक की भागीदारी मानी जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. नोट नकली है तो उस पर 'Counterfeit Note' की मुहर तय फॉर्मेट में लगाएं. सभी नकली नोट को एक अलग रजिस्टर में दर्ज करें.
आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक यदि एक ट्रांजेक्शन में चार नकली नोट निकलते हैं तो नोडल बैंक अधिकारी महीने के अंत में पुलिस को रिपोर्ट करें. इसके साथ संदेहजनक जाली नोट भी पुलिस को जमा करें. यदि एक ट्रांजेक्शन में पांच नकली नोट निकलते हैं तो नोडल ऑफिसर तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देगा. साथ ही एफआईआर दर्ज करवाकर इसकी जांच भी की जाएगी. एफआईआर की एक कॉपी मेन ब्रांच को भेजी जाएगी.