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बसना : तोड़-फोड़ और लूटपाट के मामले में पुलिस ने नहीं की कार्यवाही ! पीड़ित पहुंचा न्यायालय, आदेश के बाद 18 पर मामला दर्ज.

बसना पुलिस ने JMFC न्यायालय बसना के आदेश पर ग्राम कुदारीबहारा के पोल्ट्री फार्म में हुए तोड़-फोड़ और लुटपाट के मामले में अपराध दर्ज किया है.

इसके पहले प्रार्थी ने 19 जून 2024  को बसना थाना तथा 20 जून 2024  को पुलिस अधीक्षक महासमुंद के समक्ष अपने घर व दुकान में हुए तोड़-फोड़ और लुटपाट किये जाने के संबंध में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया था. लेकिन अपराध दर्ज नहीं होने से मामले के पीड़ित हेमंत साव ने 13 सितम्बर 2024  को गाँव के जगजीवन मांझी व अन्य के विरूद्ध धारा 156(3) द0प्र0सं0  के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अनावेदकगणो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिवत अन्वेषण किये जाने का आदेश करने पर बसना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 147, 294, 323, 506, 452, 427, 379 IPC  का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार हेमंत साव ग्राम कुदारीबहारा का स्थाई निवासी व कास्तकार है, जिसका ग्राम कुदारीबहारा में खसरा नंबर 343/39 क्षेत्रफल 84 वर्गमीटर पर मकान, तथा खसरा नंबर 141 रकबा 3.36 हें. पर पोल्ट्री फार्म स्थित है. जहाँ 19 जून को सुबह लगभग 7 बजे प्रार्थी हेमंत के चाचा का लड़का गाय चराने गया तो अनावेदक एवं उनके पुत्रों द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट लिखाने प्रार्थी जब अपने परिवार के साथ बसना थाना आया तो इसी बात से कोधित होकर अनावेदकगण हेमंत साव के घर में घुसकर तोड़-फोड़, पत्थरबाजी किये दरवाजा तोड़ दिये, और हेमंत के बुजुर्ग माता-पिता द्वारा मना किये जाने पर उसके साथ धक्का मुक्की कर मुर्गी दुकान में घुसकर वहां भी जबरदस्त तोड़-फोड़ किये जिससे दुकान में रखी 3 क्विंटल मुर्गीयां मर गयी तथा अनावेदकगण उस दुकान के काउंटर पेटी में रखा लगभग 40,000/- रूपये नगद लुटकर ले गये. साथ ही काउंटर में रखे समस्त कागजात भी लुटकर ले गये.

हेमंत ने बताया कि अनावेदकगण जाते-जाते उसे परिवार सहित जान से मार देने की धमकी दिये, जिससे वह और उसका परिवार अत्यंत भयभीत है. हेमन्त ने बताया कि उसकी छोटी बच्चियों सहित उसके परिवार पर जान का खतरा बना हुआ है तथा उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकता है.

हेमंत ने बताया कि घटना के बाद इसकी शिकायत के संबंध में पुलिस थाना बसना एवं पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुये कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद आवेदक के द्वारा कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करना पड़ा.

आवेदक ने बताया कि अनावेदकगण का उपरोक्त कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. परंतु फिर भी बसना पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा अनावेदकगण के दल-बल सहित उनके आर्थिक प्रभाव व राजनैतिक प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर उनके पक्षपातपूर्ण रवैया व स्वेच्छाचारितापपूर्ण रवैया से न्यायालय के समक्ष में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया.

जिसके बाद न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने से बसना पुलिस ने मामले में कुल 18 लोग के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. जिसमें

1 जगजीवन मांझी पिता सीताराम उम्र लगभग 50 वर्ष

2- धनुर्जय पिता मनोहर उम्र लगभग 50 वर्ष

3- जन्मजय पिता मनोहर उम्र लगभग 46 वर्ष

4- पीलेन पिता बालाराम उम्र लगभग 42 वर्ष

5- राहुल पिता नामालूम उम्र लगभग 24 वर्ष

6- सोनू पिता नरेन्द्र उम्र लगभग 19 वर्ष

7- रजत पिता कुलमणी उम्र लगभग 24 वर्ष

8- नितेश पिता कुलमणी उम्र लगभग 19 वर्ष

9- दुर्गाप्रसाद पिता रामधन उम्र लगभग 52 वर्ष

10- बिहारी पिता रतन उम्र लगभग 60 वर्ष

11- परसराम पिता कार्तिकराम उम्र लगभग 60 वर्ष

12- रामबिलास पिता परक्षित उम्र लगभग 30 वर्ष

13- सुरेश पिता सादराम उम्र लगभग 42 वर्ष

14- मणी पिता करिया उम्र लगभग 48 वर्ष

15- शिवा पिता बिरेन्द्र उम्र लगभग 19 वर्ष

16- गजानंद पिता बालाराम उम्र लगभग 25 वर्ष

17- विवेक पिता अशोक उम्र लगभग 19 वर्ष

18- अखिलेश पिता धनुर्जय उम्र लगभग 19 वर्ष





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