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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 3 आईएएस और दो अन्य अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने तीन आईएएस और दो अन्य अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। वर्ष दो हजार तेरह में जेल विभाग में पदस्थ फार्मासिस्ट वर्ग-दो के कर्मियों ने शिकायत की थी कि उन्हें अन्य विभागों के फार्मासिस्टों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। फार्मासिस्टों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन, राज्य शासन ने इस फैसले को लागू करने के बजाय हाईकोर्ट में अपील की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।


 इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले को लागू करने में देरी होने पर अवमानना याचिका दायर की। इस पर न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए आईएएस अधिकारी अविनाश चंपावत, हिमशिखर गुप्ता और अमित कटारिया के खिलाफ पचास-पचास हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, आईपीएस हिमांशु गुप्ता और प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को भी अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी


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