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TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऐसे शिक्षकों को छोड़नी पड़ेगी नौकरी...

प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को इसे दो वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा। तय समय सीमा में टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी होगी, हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ उन्हें मिलेंगे। शीर्ष अदालत का यह फैसला देशभर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों पर सामान्य रूप से लागू होगा। 

यह फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार-आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किये बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि वे पदोन्नति चाहते हैं, तो उन्हें भी टीईटी पास करना होगा। पीठ ने अंजुमन-इशात-ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की 87 अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे।


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