
पटाखों पर बैन देशभर में लागू होना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि साफ, प्रदूषण मुक्त हवा सिर्फ दिल्ली में रहने वाले एलीट लोगों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि देश भर में रहने वाले लोगों का भी ये हक़ बनता है।
बेंच ने आगे कहा कि ऐसे में पटाखों को लेकर लाई जाने वाली पॉलिसी पूरे देश भर में लागू होनी चाहिए। बेंच ने सवाल भी किया कि अगर दिल्ली-एनसीआर के लोगो को साफ हवा का हक है तो देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं! सिर्फ इसलिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें ही प्रदूषण मुक्त हवा मिलनी चाहिए। जस्टिस गवई के मुताबिक अगर दिल्ली में पटाखों पर बैन लगता है तो यह पूरे देश भर में लागू होना चाहिए।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह बैन लगाया हुआ है। इस फैसले को फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव और हरियाणा फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स नाम की संस्थाओं ने कोर्ट चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक कई पटाखा कारोबारियों के पास 2027-28 तक का वैध लाइसेंस था। लेकिन कोर्ट के पिछले आदेशों के कारण उन्हें रद्द किया जा रहा है।