
महासमुंद : खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई
जिले में खनिज विभाग की त्वरित कार्रवाई, केडियाडीह में अवैध रैंप तोड़ा गया
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित अंतरिम आदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देशों के परिपालन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम द्वारा आज ग्राम केडियाडीह (तहसील महासमुंद) स्थित महानदी तट पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेत के अवैध उत्खनन के उद्देश्य से निर्माणाधीन रैंप पाया गया, जिसे तत्काल खनिज अमले द्वारा ध्वस्त किया गया।
खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत 2 से 5 वर्ष का दंडनीय अपराध है। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर परिवाद दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो से पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने आगे बताया कि जिले के सभी खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को पूर्व में भी यह निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित है।
कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खनिज विभाग की टीम द्वारा निरंतर जांच और कार्रवाई की जाएगी ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।