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भूपेश बघेल के बेटे को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय-ईडी द्वारा शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते 18 जुलाई को अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस समय चैतन्य बघेल केंद्रीय जेल रायपुर में न्यायिक हिरासत में हैं।

वहीं, हाईकोर्ट ने करीब 19 लाख रूपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी रायपुर निवासी तुषार अग्रवाल द्वारा दायर जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।


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