
नव पदस्थ संयुक्त संचालक ने नहीं किया आचार संहिता का पालन, अब तक चुनाव आयोग मौन
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा सभा चुनाव को ले कर चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है जिसके तहत् नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भारमुक्ति, पदग्रहण, पदोनत्ति, प्रभार वर्जित है।
कार्यलय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत् नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भारमुक्ति, पद ग्रहण, पदोनत्ति नहीं किए जाने हेतु आदेश भी निकाला गया है. परन्तु चुनाव आयोग के कठोर आदेश उपरांत भी कार्यलय संभागीय सयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग जगदलपुर हेतु डॉक्टर के. के. नाग ने आचार संहिता चलते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की एवं आयोग के आदेशों की अवहेलना करते हुए एक तरफा प्रभार लेने हेतु आदेश भी लिख डाला। आचार सहित में अधिकरी का इस प्रकार के कृत्य से अब तक चुनाव आयोग, संचालक, आयुक्त, कलेक्टर का मौन रहना भी कई सवाल उत्पन्न करता है।