
महासमुंद : ग्राहक से मासिक किस्त का पैसा लेकर की अफरा-तफरी, कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज
श्रीराम फाईनेंस कम्पनी महासमुन्द ब्रांच में पदस्थ कर्मचारी ने मासिक किस्तों का पैसा ग्राहकों से लेकर कंपनी के खाते में डालने के बजाए खुद रख लिया. ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करायी है.
श्रीराम फाईनेंस कंपनी महासमुन्द में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ अजय जग्गी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है की उनकी कंपनी श्रीराम फाईनेंस लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वित्तीय संस्था है, जो आरबीआई के नियम व शर्तो के अनुसार नये पुराने वाहनों तथा व्यवसाय के लिये ऋण देने का कार्य करती है.
उक्त कंपनी की कई शाखाएं भारत देश में स्थित है, जिसमें से एक शाखा श्रीराम फाईनेंस लिमिटेड शॉप नंबर 02 रायपुर रोड देवांगन कॉम्प्लेक्स महासमुन्द में स्थित है. अजय जग्गी के अधीनस्थ इस ब्रांच में लगभग 10 से 12 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से एक दीपक दास ब्रांच में बीटीएल (ब्रांच टीम लीडर) के तौर पर कार्यरत है.
2 नवम्बर को ऑफिस में रायपुर से लेजर रिपोर्ट का मेल आया जिसमें उनके द्वारा पूछा गया कि आपके ब्रांच से 07 लाख रूपये का हिसाब नहीं मिल रहा है. अजय जग्गी ने ब्रांच में कार्यरत तारकेश्वर साहू (बीटीएल) ने दीपक दास वैष्णव को पूछा कि 07 लाख का हिसाब कहां पर है, तो दीपक बोला कि 01-02 घंटे में पूरा हिसाब दे रहा हूं. अजय जग्गी को दीपक बोला कि मैं सारे हिसाब देख कर 01-02 घंटे के अंदर पैसा को कंपनी के खाते में डाल देता हूं.
अगले दिन दीपक का मोबाईल स्वीच ऑफ आ
रहा था. संदेह होने पर अजय जग्गी ने कम्पनी से बात करके 2 नवम्बर को कंपनी के खाते
में डाले गए पैसे की जानकारी का पूरा रिपोर्ट मंगाया. जिसमें पता चला की दीपक दास
वैष्णव ने करीबन 20-25 ग्राहकों से उसकी मासिक किस्त की रकम को कैश व अपने खाते
में लेकर उसकों रसीद देकर पैसा अपने पास रख लिया तथा कम्पनी के खाते में उक्त
पैसों को जमा नहीं किया. हिसाब करने पर पता चला कि दीपक ने ग्राहकों से कुल करीबन
16,88,961 रूपये को कम्पनी के खाते में नहीं डाला तथा उसे बेईमानी पूर्वक अपने पास
रख कर कम्पनी के पैसों की अफरा तफरी किया है.
दीपक दास वैष्णव विगत 3 नवम्बर के बाद से ही कम्पनी नहीं आ रहा है और न ही उससे किसी प्रकार का संपर्क हो रहा है. दीपक ने कंपनी के ग्राहकों से उसके मासिक किस्तों का पैसा लेकर कम्पनी के करीब 16,88,961 रूपये की बेईमानीपूर्वक अफरा-तफरी कर स्वयं व्यय किया है तथा कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाकर कहीं भाग गया है.
पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद आरोपी दीपक दास वैष्णव के खिलाफ 408-IPC के तहत अपराध कायम किया है.