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दो आदतन अपराधियों पर की गई जिला बदर की कार्यवाही

० गरियाबंद सहित रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिलों से रहेंगे बाहर

गरियाबंद। पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले के द्वारा गरियाबंद जिले के दो आदतन अपराधी अनावेदक मुन्न कुर्रे पिता स्व. हीराराम कुर्रे साकिन बकली थाना राजिम, एवं अनावेदक नेतराम घृतलहरे पिता गोविंद घृतलहरे साकिन बरोण्डा थाना राजिम को जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन तैयार कर भेजा गया था। ज्ञात हो कि मुन्ना कुर्रे एवं नेतराम घृतलहरे दोनो आदतन अपराधी है। जो सम्पत्ती संबंधी अपराध व अन्य गंभीर किस्म के अपराध में सक्रिय रहता था। जो आये दिन थाना राजिम क्षेत्रांतर्गत अपने साथियों के साथ चोरी, गुण्डागर्दी, मारपीट, झगड़ा विवाद करता रहा था। अनावेदकों के विरूद्ध थाना राजिम में चोरी, हत्या के प्रसास, अवैध शस्त्र, मारपीट, जान से मारने की धमकी, महिलाओं के विरूद्ध लज्जा भंग के साथ कई मामले दर्ज किये गये है। मुन्ना कुर्रे एवं नेतराम घृतलहरे के आचरण में सुधार लाने हेतु अनेक बार अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष इस्तगाशा तैयार कर पेश किये परंतु दोनो के आचरण में कोई सुधार नही हुआ।




दोनो आदतन अपराधियों के अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निगरानी बदमाश में की सूची में लया गया, लेकिन दोनो के जीवन शैली में कोई सुधार परिलक्षित नही हुआ जिसके कारण आमजन में भय व अशांति का वातावरण निर्मित के साथ ही साथ अमन चैन का खतरा बना हुआ है। जनसाधारण हित के मद्देनजर व लोक व्यवस्था को बनाये रखने तथा दोनो अपराधियों के अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अनावेदक मुन्ना कुर्रे एवं नेतराम घृतलहरे का जिला बदर करने के अलावा कोई विकल्प नही होने से जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद के आदेश पर दोनो आदतन अपराधियों को दिनांक 15.07.2024 से मुन्ना कुर्रे को 03 माह और नेतराम घृतलहरे को 06 माह तक गरियाबंद तथा समीपवर्ती रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने एवं पुनः सीमाओं में बिना समक्ष न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करने हेतु निर्देश दिया गया है।






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