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पिथौरा : चुनाव प्रचार और पार्टी के काम को लेकर हुई मारपीट, काउंटर केश.

पिथौरा नगर में चुनाव प्रचार और पार्टी के काम को लेकर हुई मारपीट के मामले में काउंटर मामला दर्ज किया गया है.

देवराज कपूर ने बताया कि वह महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 06 पिथौरा में रहता है, कक्षा दसवी तक पढाई किया कर किसानी का काम करता है, तथा 06 फरवरी 2025 को शाम के समय अपने बड़े भाई गुरबख्श सिंह के दुकान में बैठा था तो करीब 07 बजे के आसपास परमेश्वर सेन का लड़का योगेश सेन अपने दुकान से उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार कर रहा था.

इसी बीच देवराज, योगेश को उसके दुकान के सामने जाकर बोला कि मुझे क्यों गाली गलौच कर रहे हो इतने में योगेश का पिता परमेश्वर सेन बोला कि तुम मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का काम क्यो नही कर रहे हो कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहे हो कहने लगा. योगेश के पिता परमेश्वर भी मां बहन की गाली गलौच करने लगा और बोला कि बहुत बड़ा नेता बनता है तुझे जान मार कर रहेंगे बोलते हुए दोनो बाप बेटा हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे और उसे जोर से धक्का दिया जिससे देवराज सायकल में गिर गया तो उसे लात से मारने लगे. इसी बीच देवराज का बड़ा भाई गुरबख्श सिंह, रवि अग्रवाल, बसंत प्रधान बीच बचाव कर छुडाये नही तो दोनों बाप बेटा देवराज को जान से मार देते.

जबकि परमेश्वर सेन ने बताया कि वह वार्ड क्रमांक 08 लहरौद में रहता है, कक्षा दसवीं तक पढा है, सेलून में बाल काटने का काम करता है, तथा 06 फरवरी 2025 को उसे नरेन्द्र डडसेना के द्वारा फोन कर अपने दुकान में बुलाया गया तो वह वहां गया तो दुकान में नरेन्द्र डडसेना नही था. इसी बीच देवराज कपूर आया और उसे देखकर बोलने लगा कि कांग्रेस प्रत्याशी आत्माराम यादव का प्रचार करता है, दलाल कहकर उसे गाली गलौच करने लगा तो वह नरेन्द्र डडसेना के दुकान से अपने सेलून आ गया.

इसके बाद परमेश्वर के पीछे देवराज कपूर उसे गाली देते हुए आया, और सेलून में उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए हाथ मुक्का लात घूसे से मारपीट करने लगा. जिससे उसके सेलून के बगल में गुरबख्‍श सिंह कपूर का दुकान है वो भी आया और परमेश्वर को लात से मारने लगा इसी बीच सेलून में काम कर रहे परमेश्वर का लड़का योगेश सेन छुडाने लगा तो उसे भी मारपीट किये है.

परमेश्वर ने बताया दोनो भाई उसे जान से मारने की धमकी देने लगे, मारपीट करते समय घटना को शशिकांत प्रधान देखे सुने है और बीच बचाव किये.

उपरोक्त दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.



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