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पीएम-आवस ग्रामीण का विस्तार 2028-29 तक, जाने कौन है सर्वे हेतु पात्र हितग्राही

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में ‘मोर दुआर-साय सरकार’ महाभियान प्रारंभ किया गया है। 15 दिवसीय यह अभियान आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का मकान की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है।

जिला पंचायत अधिकारी हरेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार 2028-29 तक कर दिया गया है। जिन पात्र हितग्राहियों का नाम 2011 के सर्वे एवं 2018 के सर्वे में नाम छूट गया है, ऐसे पात्र हितग्राहियों का सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा, इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा आवास मित्रों प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर्वे से अगर कोई पात्र परिवार छूट जाता है तो अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा आवास मित्र से सम्पर्क करके अपना सर्वे कार्य पूरा करवा सकते हैं।

सर्वे हेतु पात्र हितग्राही

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे हेतु पात्र हितग्राही के पास मोटरयुक्त तिपहिया एवं चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। मशीनीकृत तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण न हो, हितग्राही के पास 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड न हो। इसके अलावा वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो तथा सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार न हो। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपए से अधिक प्रतिमाह न कमा रहा हो, आयकर एवं व्यवसाय कर देने वाले परिवार न हो। जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि न हो तथा 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि न हो। ऐसे हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

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