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CG : बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को राहत, समायोजन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बर्खास्त बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए समायोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। 

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला गैर कानूनी या मनमाना नहीं है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने समायोजन को लेकर इसी साल अप्रैल में निर्णय लिया था, जिसे चुनौती दी गई थी।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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