महासमुंद : निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत
कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में प्रत्येक निकटतम वारिस के लिए 25 हजार रुपए सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम भाटापारा वार्ड नम्बर 13 तुमगावं निवासी शिवनाथ धीवर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सीमा के लिए एवं तहसील रायपुर के ग्राम चुनाभट्टी रमन मंदिर निवासी पन्ना लाल गुप्ता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी शंकुतला गुप्ता के लिए 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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