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महासमुंद : 2 रूपए प्रति पौवा कमीशन देकर नाबालिग से कराता था अवैध शराब का कारोबार, आरोपी गिरफ्तार.

महासमुंद में अवैध शराब का कारोबार 2 रूपए प्रति पौवा कमीशन देकर नाबालिग से कराये जाने की जानकारी सामने आई है, जिसका खुलाशा पुलिस की कार्रवाई में हुआ है.

मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2025 को महासमुंद पुलिस को शितली नाला में देशी शराब भट्ठी के पीछे झाड़ी के पास एक व्यक्ति के शराब एकत्र करने की सुचना मिली थी. वह  व्यक्ति बा-बार शराब दुकान से एक सफेद बोरी में शराब खरीद कर लाता है और शराब दुकान के पीछे झाड़ियों के पास शराब को एकत्र करता है.

मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद शितली नाला देशी शराब दुकान के पास पुलिस ने एक व्याक्ति को एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में शराब लेकर देशी शराब दुकान के पीछे जाता दिखा, जिसे पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर औपचारिक अभिरक्षा में लिया.

उक्त व्यक्ति अपने दाहिने हा‍थ में एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में भरा शराब के साथ पाया गया जो विधि से संघर्षरत बालक महज 16 वर्ष का था, पुलिस ने उसके हाथ में रखे प्लास्टिक बोरे में भरा हुआ यूनिक देशी प्लेन शराब 20 पौवा प्रत्येक में 180 एमएल भरा हुआ सीलबंद कुल 3600 ML बरामद कर संघर्षरत बालक से मौके पर पुछताछ कर कथन लिया, जिसमे उसने बताया कि मनोज स्वीपर ऊर्फ राजकुमार पिता महेश स्वीपर निवासी स्वीपर कालोनी थाना महासमुंद के द्वारा दिये गये पैसे से वह देशी शराब दुकान शितली नाला से यूनिक देशी प्लेन शराब खरीद कर देशी शराब दुकान के पीछे झाडियों के पास शराब एकत्र कर रखता है, तथा एकत्र किये हुये शराब को मनोज स्वीपर द्वारा विक्रय हेतु समय-समय पर ले जाना स्मगलिंग करना बताया गया. तथा शितली नाला से देशी शराब दुकान के पीछे 80 पौवा यूनिक देशी प्लेन शराब एकत्र कर प्रति पौवा 02 रूपया कमिशन मिलना बताया.

जिसपर पुलिस ने देशी शराब दुकान के पीछे झाडियों के पास दो प्लास्टिक बोरी में 80 पौवा यूनिक देशी प्लेान शराब कुल योग 100 पौवा कुल कीमती 8000 रूपये को जप्त कर विधि से संघर्षरत बालक एवं आरोपी मनोज स्वीपर ऊर्फ राजकुमार पिता महेश स्वीरपर निवासी स्वीपर कालोनी थाना महासमुंद का कृत्य सामन्‍य आशय से संगठित अपराधिक कृत्यन करना अवैध लाभ अर्जन के आशय से विक्रय हेतु शराब क्रय परिवहन एवं भंडारण करना तथा आरोपी मनोज स्वीपर द्वारा संगठित अपराध अवैध लाभ अर्जन हेतु शराब क्रय परिवहन एवं भंडारण हेतु नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक को नियुक्तन एवं नियोजित करना अपराध धारा 34(2),42 आबकारी एक्ट, 111(2)(B),95 BNS, 78 JJ Act का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया.


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