
महासमुंद : लहरौद में आवेदक एवं अनावेदिका दोनों पक्षों को दी गई समझाइश, संबंधित भूमि वस्तुस्थिति की दी गई जानकारी
दैनिक समाचार पत्रों में ग्राम लहरौद के 70 वर्षीय विधवा प्रतिभा मसीह की पुकार को प्रशासन द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा है एवं प्रशासन उदासीन है के संबंध में पिथौरा एसडीएम श्री ओंकारेश्वर सिंह ने आवेदक एवं अनावेदिका को समझाइश देते हुए उक्त भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किया है।
उन्होंने बताया कि पिथौरा तहसील अंतर्गत ग्राम लहरौद स्तिथ वाद भूमि खसरा क्रमांक - 657/2 रकबा 0.73 हेक्टेयर बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है अर्थात मूलतः शासकीय भूमि है जिसमें आवेदिका प्रतिभा मसीह द्वारा 49×32 =1568 वर्गफीट में अतिमक्रमण कर कब्ज़ा किया गया है एवं 10×25 = 250 वर्गफीट पर मकान बनाया गया था, 22 जनवरी 2019 में आवेदिका प्रतिभा मसीह एवं अनावेदिका गंगादेवी ध्रुव के मध्य 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में राशि 73 हजार रुपए का गिरवीनामा हुआ था एवं 6 माह में राशि लौटाने का जिक्र करते हुए उपरोक्त मकान के एवज में ली गयी रकम एवं मकान निर्माण में आए हुए खर्च को पूरी तरह से अदायगी होने तक गिरवीकर्ता द्वारा आपत्ति दावा नहीं किया जावेगा, उल्लेखित है कि दिसंबर 2019 से गंगादेवी उस मकान में निवासरत है।
इस प्रकार शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा व निर्माण कर निवास किया जा रहा है। शासकीय भूमि होने के कारण आवेदिका व अनावेदिका दोनों का ही भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा पोषणीय नहीं है। अनावेदिका चूंकि शासकीय सेवा में है इसलिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए इसकी सूचना दी जाएगी।