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CG : जमींन की रजिस्ट्री में आम आदमी को बड़ी राहत, ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त

पंजीयन विभाग ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पंजीयन विभाग के आईजी पुष्पेंद्र मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पंजीयन विभाग ने अपने स्तर पर ऋण पुस्तिका को गैर जरूरी मानते हुए रजिस्ट्री में इसकी अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजस्व अभिलेख ऑनलाइन कर दिये गये हैं और भूमि पर भारित ऋण की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश में भूमि के पंजीयन से लेकर अन्य कार्य ऑनलाईन हो रहे हैं, जिसके तहत् पंजीयन प्रणाली को पेपरलेस भी किया गया है। भुईयां पोर्टल पर भूमि का बी-वन, खसरा और नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध है तथा मान्य भी है। इसीलिए भौतिक रूप से प्रदान की जा रही ऋण-पुस्तिका या किसान-किताब की पंजीयन के लिए जरूरत नही है।


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