news-details

2 हज़ार के नोट क्यों लिये जा रहे हैं वापस, जानें डिटेल

शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 हज़ार के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है. केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जमा कर लेने या रिप्लेस करा लेने को कहा है. इसके लिए बैंक ने लोगों को 30 सितंबर, 2023 तक का समय दिया है. हालांकि RBI ने साफ किया कि ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल जारी रहेगा. ऐसे में क्या आपको भी इस बात की चिंता है कि आपके 2000 रुपये नोट का क्या होगा? तो यहां आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी. उस समय ₹1000 के नोट चलन में थे. उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में ₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी.

बता दें कि अधिकांश ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं. यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है. इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है. उपरोक्त को ध्यान मेंरखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की "स्वच्छ नोट नीति" के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए.


अन्य सम्बंधित खबरें