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महासमुंद : सस्ते में लोहे का सामान दिलाने के नाम पर 59 लाख 46 हज़ार रुपये की ठगी

महासमुंद थाने में सस्ते में लोहे का सामान दिलाने के नाम पर 59 लाख 46 हज़ार रुपये की ठगी के मामले में शिकायत दर्ज करायी गयी है. थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, मेघबसंत कालोनी महासमुन्द निवासी मनोज अग्रवाल ग्राम छिन्दौली झलप स्थित श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज राईस मिल का पार्टनर है. मनोज को अप्रैल 2021 में श्री बालाजी राईस इण्डस्ट्रीज में धान रखने के लिए गोदाम बनवाना था, इस कार्य हेतु शुभम अग्रवाल उर्फ गोलू अग्रवाल निवासी ग्राम झलप ने मनोज और उसके भागीदार से संपर्क किया और उस समय उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बताया कि उसका माँ तुलसी फैब्रीकेटर्स के नाम से प्रतिष्ठान है और वह धान रखने के गोदाम/शेड बनाने का भी कार्य करता है तथा प्रतिफुट 10 रूपये उसका मेहनताना है.

मनोज ने उसे अपने मिल परीसर में 40,000 फीट का गोदाम बनाने का कार्य दिया. शुभम ने मनोज को बताया कि 40,000 फीट में गोदाम बनाने में लगभग 67,50,000/- रूपये के लोहे के विभिन्न सामान लगेंगे. शुभम उर्फ गोलू अग्रवाल ने प्रस्ताव दिया कि उसका लोहे, छड़, एंगल के बड़े व्यापारियों से अच्छा व्यापारिक संबंध है और कोराना महामारी के संक्रमण काल के कारण व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चलने के कारण वह उन व्यापारियों से उसके अच्छे संबंध होने के कारण वह बाजार मूल्य से कम कीमत में लोहे का छड़, गार्डर, पाईप, पट्टी, प्लेट, एगल व गोदाम निर्माण में लगने वाले अन्य लोहे के सामान दिलवा देगा. शुभम ने विश्वास दिलाया कि वह सीधा बड़े व्यापारियों से काफी कम कीमत में लोहा क्रय कर मनोज का गोडाऊन बनावा देगा.

मनोज ने शुभम की बातों का भरोसा कर गोदाम निर्माण के लिए लोहा क्रय करने 30 जून 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक विभिन्न तिथियों में उसके पंजाब नेशन बैंक और केनरा बैंक के खाते में 59,46,000 रूपये जमा करवा दिया. शुभम अग्रवाल उक्त रकम को प्राप्त करते समय अतिशीघ्र लोहा क्रय कर गोदाम निर्माण करने का अश्वासन देता रहा किन्तु आज तक उसके द्वारा गोडाऊन नही बनाया गया है.

मनोज के द्वारा लगातार पैसे वापस करने या गोडाऊन बनाने का दबाव डालने पर खाते में केवल 2 लाख रूपये वापस डलवाया है. शुभम अग्रवाल ने कम कीमत में लोहा क्रय कर गोदाम बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर मनोज से ठगी की है. मनोज की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम अग्रवाल के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध कायम किया है.


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