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सिंघोड़ा : एक हजार सीमेंट बोरी भेजने के नाम पर 2 लाख 25 हजार रूपये की धोखाधड़ी.

सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से एक हजार सीमेंट बोरी भेजने के नाम पर 2 लाख 25 हजार रूपये का धोखाधडी किया गया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार भूषण नायक निवासी चारभांठा सागरपाली चौक में अंबिका अस्पताल का संचालन करता है, और उसने अपने मोबाईल के गुगल में जाकर 06 जनवरी 2025 को अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए सर्च किया तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी का संपर्क मोबाईल नंबर मिला. जिसमें वह अपने मोबाईल नंबर से कॉल किया तो एक व्यक्ति ने फोन उठाया और अपना नाम विपिन गुप्ता बताया तथा अंबुजा सीमेंट प्लांट बलौदाबाजार भाठापारा रोड रावन में फैक्ट्ररी की सेल्समेन होना बताया.

जिसपर भूषण सीमेंट का भाव पुछा तो प्रत्येक बोरी 225 रूपये बताया एवं एक हजार बोरी लेने पर खाता खुलेगा बोला तब भूषण के द्वारा एक हजार बोरी सीमेंट खरीदने का सौदा तय हुआ. उसके बाद दो तीन बाद उसके मोबाईल नंबर पर द्वारा भूषण को रूपये भेजने के लिए बोला, जिसपर वह अभी मेरे पास रूपये नही है बोला. और इसके बाद 13 जनवरी 2025 को भूषण के व्हाटसअप पर बैंक डिटेल के साथ एक हजार सीमेंट बोरी का बिल भेजा जिसमें कुल 2 लाख 25 हजार रूपये अंकित था तब भूषण अपने खाता से कुल 2 लाख 25 हजार  रूपये एनईएफटी चेक के माध्यम से छ.ग. राज्य ग्रामिण बैंक सिंघोडा जाकर भेजा.  और 14 जनवरी 2025 को उसके मोबाईल नंबर में फोन करके बोला कि एक हजार सीमेंट बोरी में आपका खाता नही खुला निरस्त हो गया है. आपको और एक हजार बोरी सीमेंट बोरी खरीदना पडेगा. तब भूषण के द्वारा रूपये नही हो पा रहा है बोला और मेरा रूपये को जो आपको दिया हूं वापस कर दो बोला तब मोबाईल नंबर  के धारक द्वारा रायपुर आकर अपना रूपये को हमारे अंबुजा सीमेंट कंपनी में आकर चेक के द्वारा रूपये ले जाना बोला.

तब भूषण 18 जनवरी 2025 को रायपुर जा रहा था तब रास्ते में मोबाईल नंबर  के धारक द्वारा उसे फोन कर बताया कि चेक लेने के लिए मुम्बई जाना पड़ेगा, उसके बाद लगातार भूषण के द्वारा मोबाईल नंबर के धारक से संपर्क किया गया किन्तु उक्त मोबाईल नंबर  के धारक द्वारा अपने मोबाईल को बंद कर दिया. तब मुझे पता चला कि मोबाईल नंबर  के धारक द्वारा सीमेंट बोरियो का बिल व बैंक डिटेल भेजकर अपने को अंबुजा सीमेंट कंपनी का सेल्समेन बताकर धोखाधडी कर 225000 रूपये डलवाकर सीमेंट बोरी देने के नाम पर धोखाधडी किया है.

आवेदक के आवेदन पर पुलिस ने अपराध धारा 318(4), 319(2) भा0न्या0सं0 पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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