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झंडा लगाने के लिये भिड़े दो समुदाय....शहर में लगाया गया धारा 144....एसपी को दिए कड़ाई से करवाई करने के निर्देश

कबीरधाम (कवर्धा) शहर के देवार पारा में झंडा लगाने के के लिये भिड़े दो समुदाय लोहारा नाका चौक पर बने डिवाइडर पर लगे डंडे पर झंड़ा लगाने की हक की लड़ाई शुरू हो गई है. झंडे पर हमारा हक है कहते हुए दो समुदाय के सैकड़ों लोग आपस में भीड़ गए. जिस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. इतनी भयंकर स्थिति थी कि मारपीट तक शुरू हो गई.

यह पूरा विवाद वार्ड नंबर 27 के लोहारा नाका चौक इलाके में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ । रविवार की दोपहर कुछ युवकों ने अपना झंडा चौराहे पर लगा दिया। इसी बात को लेकर दो गुटों के युवक आपस में भिड़ गए। मारपीट में 8 लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज कवर्धा के अस्पताल में कराया जा रहा है।

पुलिस जवानों की मौजूदगी में भीड़ ने दुर्गेश नाम के एक युवक को घेर लिया और उसपर जानलेवा हमला कर दिया। आसपास मौजूद भीड़ ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। जिला पुलिस बल के लगभग 500 जवानों की तैनाती वार्ड नंबर 27 इलाके में की गई।



दिनभर हुए हंगामे के बाद कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह इस मामले की जानकारी ले रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पत्रकारों ने पूछा कि पिछली दफा भी इस तरह तनाव के हालात सड़कों पर देखने को मिले थे कलेक्टर ने कहा कि पिछली बार भी दो गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर समझौता किया गया था। समझौते का उल्लंघन किया गया है। जांच कर रहे हैं। पुलिस ने किसी पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। धारा 144 लगाकर हम हालत को काबू कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यही है। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद कवर्धा शहर के अशांत वातावरण को देखते हुए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने शहर में संचालित सभी शासकीय-अशासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को आज 4 अक्टूबर सोमवार को एक दिन के लिए पुर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है। इन संस्थानों में किसी भी प्रकार की ऑफ़लाइन या आन लाइन परीक्षा आयोजित नही होगी। उन्होंने इस आदेश को कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी और महाविद्यालय के प्राचार्यों को आदेशित किया है।

  कलेक्टर ने कहा कि जिला कबीरधाम के नगरीय निकाय कवर्धा अंतर्गत आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाये जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर, लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है। नगरीय निकाय कवर्धा क्षेत्र में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने, लोक मार्ग में बाधा पहुँचाने का कृत्य किये जाने की संभावना है। उक्त स्थिति के मददेनजर नगरीय निकाय कवर्धा में कानून व शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोकसुरक्षा तथा अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे होने की आशंका के दृष्टिगत सम्पूर्ण नगरीय निकाय कवर्धा को धारा-144 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के विवाद की गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।




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